भारत में हॉस्पिटल खोलने के लिए आपको जिस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है उसके बारे में जानकारी इस तरह से है –
- सर्वप्रथम आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके पास mbbs की डिग्री होना चाहिए।
- यदि आपके पास mbbs या फिर hospital management की डिग्री है तो आप हॉस्पिटल खोल सकते है।
- आपको हॉस्पिटल ओपन करने के लिए The Clinical Establishment (Registration and Regulations) 2017 के तहत हॉस्पिटल के लिए रेजिस्ट्रेशन करना होगा।
- आपको रेजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ मुख्य दस्तावेज अटेच करके, जमा करना होगा।
- स्वास्थ्य विभाग आपके फॉर्म का कोर्स चेक करती है, जानकारी सही होने पर आपको महीने के अंदर हॉस्पिटल खोलने का लाइसेंस प्रदान कर देती है।
भारत में हॉस्पिटल खोलने के नियम
भारत सरकार के नई पॉलिसी के तहत प्रत्येक प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए 2014 में नई गाइड लाइन जारी किया है जो कुछ इस प्रकार है-
- प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए कम से कम 2500 वर्ग गज का जगह होना चाहिए जिसमें हॉस्पिटल बनाना है।
- अस्पताल संचालक को इस बात का ध्यान रखना है कि वाहन पार्किंग की व्यवस्था हो, जितने भी मरीज है उतने परिजन के वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए।
- अस्पताल में यदि 10 बेड है ऐसे में अस्पताल में कम से कम 15 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए।
- जहाँ पर अस्पताल बना है वहाँ पर 12 मीटर या फिर उससे अधिक चौड़ाई वाली सड़क होना जरूरी है।
- इसके साथ ही फायर, व पॉल्युशन सम्बंधित विभाग से NOC लेना होगा।
- दवाओं की दुकान के साथ अस्पताल में मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने का व्यवस्था होना चाहिए।
- अस्पताल निर्माण की प्रक्रिया बिल्डिंग प्लान के तहत करना चाहिए।
- MIC के निमयों का पालन करना अनिवार्य होता है।
हॉस्पिटल खोलने के लिए आवश्यक रेजिस्ट्रेशन जरूर कराये
जिस तरह से आपको किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ठीक उसी तरह से आपको हॉस्पिटल ओपन करने के लिए भी कुछ आवश्यक रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे जैसे कि –
1) हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाने के लिए परमिट की आवश्यकता पड़ती है, यदि आपका स्वयं का जमीन है तब आप उसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते है तब नगर निगम या नगर पालिका से आपको अनुमति प्राप्त करना होगा। यदि रेंट से लिये है तो आप लीगल पेपर चेक करके रेंट से लेवें, व किरायानामा में हस्ताक्षर करके लीगल एग्रीमेंट बनाये।
2) अग्निशमन सुरक्षा प्रमाणपत्र का परमिट लेने के लिए आपको नगर निगम मुख्यालय से सम्बन्धित अग्निशमन विभाग से आपको अनुमति लेना होगा, हॉस्पिटल के रूप में बनाये गए बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का होना बहुत जरूरी है, नही तो खतरे की स्थिति में पैनिक होता है तब दुःखद घटना घटित होने की संभावना होती है।